ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में शिव मंदिर प्रकरण की सुनवाई आज
फायरिंग प्रकरण में जांच का नहीं खुलासा
मालूम हो कि करीब दो महीने पहले प्रकरण की सुनवाई में आए वादी विष्णु गुप्ता ने दिल्ली लौटते समय सुबह-सुबह उनकी कार पर गोली चलाए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में संकट मोचन शिव मंदिर होने के प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो के समक्ष सुनवाई शनिवार को होगी। जिसमें प्रतिवादी दरगाह कमेटी व पुरातत्व विभाग के वकीलों द्वारा बिना विधिक प्रावधान अपनाए प्रकरण दर्ज कराने के संबंध में पेश प्रार्थना-पत्रों पर सुनवाई होगी।प्रकरण के अनुसार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में संकट मोचन शिव मंदिर की पूजा-अर्चना करने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाले जाने के संबंध में दरगाह कमेटी एवं केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रालय के विरुद्ध वाद पेश किया था। गुप्ता के वाद पर दरगाह कमेटी एवं केन्द्रीय मंत्रालय के वकीलों ने अलग-अलग प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अदालत को बताया कि वादी ने प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है। वादी की ओर से प्रतिवादियों के पत्रों का जवाब दिया जाना है। शनिवार की सुनवाई में वादी की ओर से अदालत में जवाब पेश करने की उम्मीद है।
फायरिंग प्रकरण में जांच का नहीं खुलासा
मालूम हो कि करीब दो महीने पहले प्रकरण की सुनवाई में आए वादी विष्णु गुप्ता ने दिल्ली लौटते समय सुबह-सुबह उनकी कार पर गोली चलाए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने गोली चलने से कार क्षतिग्रस्त होने तथा उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के निर्देशन में जांच शुरू हुई थी। वादी ने उनकी कार पर गोली लगने से हुए छेद दिखाए थे और घटना के आसपास गोली के खाली खोल भी मिल गए थे। इस मामले में घटना स्थल के पास सड़क किनारे पिस्तौल मिलना भी उजागर हुआ था।
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