दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म : आरोपी को 20 साल कैद, 1.65 लाख का जुर्माना
पीड़िताओं को 12 लाख रुपए प्रतिकर राशि
अजमेर। पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश ने दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास एवं 1.65 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी है। विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी के अनुसार एक व्यक्ति ने 3 जनवरी 2025 को अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ कई बार दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध 9 अप्रेल 25 को आरोप पत्र पेश किया था।
उन्होंने आरोपी द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 15 गवाहों के बयान कराए और 31 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने, पत्रावली, गवाहों के बयान व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मानते हुए दंडित किया है। अदालत के आदेश से पीड़िताओं को 12 लाख रुपए प्रतिकर राशि दी जाएगी।

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