हाईवे पर फर्जी सवारी बनकर लूटी थी कार, दोषियों को 10-10 साल की सजा
अन्य लोगों को भी अपना साथी बताकर वाहन में बैठा
महुवा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर फर्जी यात्री बनकर कार लूटने के करीब 12 वर्ष पुराने मामले में महुवा के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25.25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रतनचंद शर्मा ने बताया कि महुआ थाना में दर्ज प्रकरण शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त गौरव उर्फ पंकज उर्फ राज पुत्र शिवराज सिंह यादव, निवासी राजोरा, थाना शिकोहाबाद, जिला फि रोजाबाद, उत्तर प्रदेश तथा हरेंद्र सिंह निवासी ढकोला, थाना फ राहए जिला मथुरा को दोषी मान 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25.25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार 30 जुलाई 2014 को परिवादी नीरज पुत्र विजेंद्र सिंह जाट एवं मित्र पुष्पेंद्र, निवासी अवार ने थाना कुम्हेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.11 से गुजर रहे थे। हड़िया गांव के पास आरोपियों ने फ र्जी यात्री बनकर उनकी कार रुकवाई। पहले तीन युवक और दो महिलाएं कार में बैठे, फि र आगे चलकर दो तीन अन्य लोगों को भी अपना साथी बताकर वाहन में बैठा लिया। इसके बाद आरोपी कार चालक को महुआ.हिंडौन मार्ग की ओर ले जाकर चालक और उसके मित्र के हाथ पैर बांध दिए।

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