1 जुलाई से 30 सितंबर तक जीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर लागू, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
पूर्ववर्ती परिपत्र की निरंतरता में जारी
राजस्थान सरकार ने जीपीएफ, पुरानी पेंशन योजना, सीपीएफ और अन्य समान निधियों पर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक 7.1% वार्षिक ब्याज दर लागू करने के आदेश जारी। वित्त विभाग ने संबंधित सभी विभागों, कोषागारों और अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश।
जयपुर। वित्त (वेज़ एंड मीन्स) विभाग ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) तथा सीपीएफ सहित अन्य समान निधियों पर ब्याज दर को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार इन निधियों में जमा राशि पर 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक 7.1 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।
यह आदेश वित्त विभाग के 15 अप्रैल 2026 के पूर्ववर्ती परिपत्र की निरंतरता में जारी किया गया है। आदेश की प्रतियां राज्य सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग, महालेखाकार, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्व मंडल, सभी विभागाध्यक्ष, कोषागार एवं उप-कोषागार अधिकारियों सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई हैं।
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