गौशालाओं की अनुदान राशि के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, एक वर्ष पुराना पंजीकरण होना अनिवार्य
छोटे गोवंश के लिए 22 रुपये प्रतिदिन की दर से 150 दिन का अनुदान मिलेगा
आवेदन की प्रक्रिया सरल है और पात्र गौशाला संचालक समय सीमा के भीतर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस कदम से गोवंश संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
जयपुर। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय चरण की अनुदान राशि के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौशाला संचालक 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए निर्धारित की गई है। बड़े गोवंश के लिए 44 रुपये और छोटे गोवंश के लिए 22 रुपये प्रतिदिन की दर से 150 दिन का अनुदान मिलेगा।
अनुदान के लिए गौशालाओं का 1 वर्ष पुराना पंजीकरण और कम से कम 100 टैगशुदा गोवंश का होना अनिवार्य है। जिला स्तरीय नंदी शालाओं में 500 और पंचायत समिति स्तर पर 250 टैगशुदा गोवंश का संधारण आवश्यक है। सिवायचक चारागाह भूमि पर संचालित गौशालाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया सरल है और पात्र गौशाला संचालक समय सीमा के भीतर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस कदम से गोवंश संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
Comment List