नियम विरुद्ध रेन्ट पर कार देने वाला गिरफ्तार, पुलिस आयुक्तालय ने जारी किए आदेश
रेन्टल कम्पनी चलाने वालों पर कार्रवाई
नियमों की अवहेलना दण्डनीय अपराध है जिसमें एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
जयपुर। चित्रकूट थाना इलाके में गैर जिम्मेदारों को मामूली खानापूर्ति के साथ कार रेन्ट पर देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने बताया कि जयपुर शहर में बढ़ रहे अपराधों और दुर्घटनाओं में रेन्टल कारों की संलिप्तता पाए जाने पर नियम विरुद्ध रेन्टल कम्पनी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने क्रेजी कार रेन्टल कम्पनी के संचालक तन्मय कुमार गुप्ता (21) नेहरू नगर पानीपेच थाना बनीपार्क को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने कार रेन्ट पर देने के नियमों की लिस्ट जारी की थी। इस मामले में एक साल तक की जेल हो सकती है।
ये हैं कार रेन्ट पर देने के नियम
रेन्टल कार के संबंध में कार्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर से दिनांक 17 फरवरी, 2025 को एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें कार रेन्ट के संबंध में कई बिन्दु शामिल थे। टैक्सी वाहनों को किराए पर देने के लिएअलग से लाईसेंस लेने का प्रावधान रेन्ट अ कैब स्कीम, 1989 में किया गया है। कोई भी व्यक्ति या फर्म बिना लाइसेंस के इस योजना के तहत वाहन किराए पर देने का व्यवसाय नहीं करेगा। स्कीम के तहत लाईसेंस की वैधता पांच साल तक वैध होगी जिसे वैधता दिनांक समाप्त होने से पहले नवीनीकृत होना चाहिए। इस प्रकार संचालित केन्द्रों पर केवल उन्हीं वाहनों को किराए पर दिया जाएगा। जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 9 के अंतर्गत परमिट जारी किए गए हैं। निजी वाहनों को किराए पर देना पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषिद्ध है। किराए पर वाहन उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति/फर्म के पास कम से कम एक टेलीफोन होना आवश्यक है, जो दिन-रात संचालित रहना आवश्यक है। फर्म जो वाहन उपलब्ध कराऐगी उनके सभी आवश्यक दस्तावेज कम्पलीट होने चाहिए। केन्द्रों को पुलिस के चैक करने पर संचालकों को दस्तावेज/वाहनों की जांच में सहयोग करना होगा। केन्द्र और राज्य सरकार के गाईड लाईन का संचालकों को पालना करना अनिवार्य है। किराए पर वाहन लेने वालों के केन्द्रों को सम्पर्क नंबर, पूर्ण पता और पहचान के वैध दस्तावेज की प्रति लेनी होगी। मूल प्रति से सत्यापित करने के उपरान्त ही वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। रेन्टल कारों में यात्रा करने वाले अन्य लोगों का भी पूर्ण विवरण लिया जाएगा। संबंधित फर्म एक रजिस्टर मेन्टेन करेगी। जिसमें उपलब्ध कराए गए वाहनों का विवरण, वाहन ले जाने वाले का नाम, पता और सम्पर्क नंबर समेत यात्रा करने वाले सभी लोगों का विवरण, यात्रा की अवधि, यात्रा का उद्देश्य एवं यात्रा कहां से कहां तक की जाएगी। इसका भी पूर्ण विवरण रखना होगा। इन केन्द्रों के संचालकों द्वारा वाहन किराये पर देने के दौरान किसी व्यक्ति पर अवांछित गतिविधि में शामिल होने का संदेह होने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने में देनी होगी। नियमों की अवहेलना दण्डनीय अपराध है जिसमें एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
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