ऑडी कार हादसा : आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, रिहा करने के आदेश

याचिकाकर्ता कार का मालिक और चालक था

ऑडी कार हादसा : आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, रिहा करने के आदेश

कार हादसे में एक की मौत व 14 घायल होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी दिनेश को जमानत दे दी। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि घटना के समय वही कार चला रहा था। सीसीटीवी व शिनाख्त के अभाव में राहत मिली, जबकि फरारी पर भी सवाल उठे।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके में ऑडी कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत और 14 लोगों के घायल होने के मामले में आरोपी दिनेश को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी दिनेश की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। जमानत याचिका में अधिवक्ता अंशुमन सक्सैना ने अदालत को बताया कि मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया ही यह साबित नहीं कर सका कि घटना के समय वह कार चला रहा था। इसके अलावा न तो मामले में सीसीटीवी फुटेज पेश की गई और ना ही उसकी शिनाख्त परेड ली गई। ऐसे में केवल सह आरोपी के बयान के आधार पर उसे अपराध में शामिल किया गया है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए।

इसका विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता कार का मालिक और चालक था। उसके तेज गति से कार चलाने पर ही एक व्यक्ति की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए। दुर्घटना के बाद आरोपी 10 दिन तक फरार रहा और पुलिस को सूचना नहीं दी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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