दिल्ली-एनसीआर के पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर बड़ा लाभ, नए वाहन के टैक्स में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

राजस्थान के पांच जिलों के वाहन मालिकों के लिए लागू

दिल्ली-एनसीआर के पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर बड़ा लाभ, नए वाहन के टैक्स में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। विभाग ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी। इसके तहत बीएस-4 तक के पुराने वाहनों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर स्क्रैप करवाने वाले वाहन मालिकों को स्क्रैप प्रमाण-पत्र जारी।

जयपुर। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत बीएस-4 तक के पुराने वाहनों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर स्क्रैप करवाने वाले वाहन मालिकों को स्क्रैप प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट) जारी किया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर वाहन मालिक नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर (टैक्स) में 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा केवल दिल्ली-एनसीआर में शामिल राजस्थान के पांच जिलों के वाहन मालिकों के लिए लागू होगी।

इनमें भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिले शामिल हैं। परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त ओपी बुनकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने में तेजी आएगी तथा लोग नए और पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।

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