वाहनों के पंजीयन और डीएल के बैकलॉग पर सख्ती, सत्यापन के बाद ही होगी एंट्री

निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

वाहनों के पंजीयन और डीएल के बैकलॉग पर सख्ती, सत्यापन के बाद ही होगी एंट्री
परिवहन मुख्यालय ने वाहन पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस के बैकलॉग मामलों में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और जिला परिवहन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी।

जयपुर। परिवहन मुख्यालय ने वाहन पंजीयन (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के बैकलॉग मामलों में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) और जिला परिवहन अधिकारियों (डीटीओ) को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय (मोर्थ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहन पोर्टल में बैकलॉग एंट्री की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आवश्यक वैलिडेशन और अनुमोदन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बैकलॉग एंट्री से पहले संबंधित अभिलेखों का गहन सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।

जिन मामलों में स्टेट एडमिन की स्वीकृति आवश्यक है, उनमें नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में अपात्र या नियमों के विपरीत बैकलॉग एंट्री न हो। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी स्तर पर बैकलॉग एंट्री में अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसे मामलों में उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय ने सभी कार्यालयों को पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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