गंगनहर प्रणाली में एक अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक रहेगी नहरबंदी
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल के लिए बरमा लगाने की अनुमति दी जाती है
इस परिपेक्ष्य में गंगनहर प्रणाली की नहरों में नहरबंदी से पूर्व उपलब्ध पानी से पेयजल भण्डारण सुनिश्चित करने के लिए 25 मार्च 2025 से आगामी आदेशों तक बाराबंदी स्थगित की जाती है
जयपुर। गंगनहर प्रणाली में 1 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक नहरबंदी रहेगी। इस परिपेक्ष्य में गंगनहर प्रणाली की नहरों में नहरबंदी से पूर्व उपलब्ध पानी से पेयजल भण्डारण सुनिश्चित करने के लिए 25 मार्च 2025 से आगामी आदेशों तक बाराबंदी स्थगित की जाती है। जल संसाधन के अनुसार वर्तमान में जो नहरें वरीयता अनुसार रेग्युलेशन में हैं, उनमें प्राथमिकता पेयजल की रहेगी तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल के लिए बरमा लगाने की अनुमति दी जाती है।
यदि किसी काश्तकार द्वारा विरोध किया जाता है, तो उसके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इन नहरों को पानी की उपलब्धता अनुसार कभी भी बंद किया जा सकता है तथा बंद होने के साथ ही इन नहरों की बाराबंदी भी स्वतः स्थगित हो जाएगी। पेयजल की सुनिश्चितता के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मांग पर संबंधित अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खंड द्वारा मोघे बंद किए जा सकेंगे। यदि किसी काश्तकार द्वारा मोघे खोले जाते हैं, तो उसके विरूद्ध राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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