ग्रीष्मकाल में सहकारी अधिकरण के न्यायालय व कार्यालय समय में परिवर्तन, 13 अप्रैल से 28 जून तक लागू रहेगा नया समय

दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे तक अपने चैंबर में कार्य

ग्रीष्मकाल में सहकारी अधिकरण के न्यायालय व कार्यालय समय में परिवर्तन, 13 अप्रैल से 28 जून तक लागू रहेगा नया समय

राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर के न्यायालय एवं कार्यालय समय में परिवर्तन। नया समय 13 अप्रैल 2026 से 28 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर के न्यायालय एवं कार्यालय समय में परिवर्तन किया गया है। नया समय 13 अप्रैल 2026 से 28 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रह्लाद सहाय नागा ने बताया कि न्यायालय का समय प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा।

मध्यांतर का समय प्रातः 10:30 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार कार्यालय का समय प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। यहां मध्यांतर का समय प्रातः 10:30 बजे से 10:45 बजे तक रहेगा। संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि पीठासीन अधिकारी प्रातः 7:30 बजे से 8:00 बजे तक तथा दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे तक अपने चैंबर में कार्य करेंगे।

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