हाईकोर्ट में बिक रहे दूषित खाद्य पदार्थों पर आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, विभाग को कार्रवाई के लिए कहा

हाईकोर्ट में बिक रहे दूषित खाद्य पदार्थों पर आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, विभाग को कार्रवाई के लिए कहा

आयोग ने कहा कि अधिवक्ता न्यायालयों में काम कर कुछ देर सुस्ताने के लिए चाय या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन करता है, लेकिन यहां वे भी सुरक्षित नहीं मिलते।

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने खाद्य विभाग की ओर से बीते दिनों हाईकोर्ट परिसर की कैंटीन में कार्रवाई कर दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने और फूड लाइसेंस भी नहीं होने के मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। आयोग ने स्वास्थ्य सचिव, उपभोक्ता निदेशालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सभी जिलों के कलक्टर एवं सीएमएचओ को कार्रवाई के लिए कहा है।

आयोग ने यह आदेश मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। आयोग ने अधिकारियों को कहा है कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कार्रवाई करें। दुकानदारों के पास फूड लाइसेंस नहीं मिलने पर नगर पालिका एवं निगमों के प्रभावी त्वरित कार्रवाई करें, ताकि मिलावटी सामग्री से जनता का बचाव हो सके। आयोग ने राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की है कि वह इस संबंध में बने कानून के विषय में प्रभावी विधायी नियमों को जल्दी लागू करें। 

आयोग ने कहा कि अधिवक्ता न्यायालयों में काम कर कुछ देर सुस्ताने के लिए चाय या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन करता है, लेकिन यहां वे भी सुरक्षित नहीं मिलते। खाद्य विभाग त्योहारों के दौरान प्रभावी कार्रवाई करता है, लेकिन आम दिनों में कार्रवाई में शिथिलता के चलते मिलावटी खाद्य सामग्री जनस्वास्थ्य को कष्ट पहुंचाते हैं।

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