एमएसीपी में एसीआर नियमों को लेकर वित्त विभाग ने दिया नया स्पष्टीकरण, आईएफएमएस 3.0 पर बीओक्यू व्यवस्था जारी रखने का निर्णय
विस्तृत लागत अनुमान तथा तकनीकी स्वीकृति तैयार
जयपुर। वित्त विभाग ने निर्माण विभागों को राहत देते हुए आईएफएमएस 3.0 पर जीएसटी सहित तथा बिना जीएसटी दोनों प्रकार की बीओक्यू व्यवस्था 31 जुलाई 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार निर्माण विभाग अब 31 जुलाई 2026 तक बीओक्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी तथा बीओक्यू इन्क्लूसिव ऑफ जीएसटी दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकेंगे। गौरतलब है कि विभाग ने 23 मार्च 2026 को जारी परिपत्र के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से केवल बीओक्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी व्यवस्था लागू की थी।
लेकिन निर्माण विभागों को व्यवहारिक स्तर पर आ रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी एक कार्य के लिए एक ही प्रकार की बीएसआर का उपयोग करते हुए विस्तृत लागत अनुमान तथा तकनीकी स्वीकृति तैयार की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा है कि नई व्यवस्था के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक (आईएफएमएस) से संपर्क किया जा सकता है।

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