वित्त विभाग ने जारी किया संशोधन आदेश, प्रमुख वित्तीय अधिकारी का पदनाम संशोधित
प्रशासनिक व वित्तीय प्रक्रियाओं में स्पष्टता
वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण संशोधन आदेश जारी किया है। इसमें विभाग की 16 नवंबर 2025 की आदेश संख्या 102 में किए गए एक उल्लेख को संशोधित किया गया है। विभाग के इस संशोधन से आधिकारिक अभिलेखों में पदनाम और संबद्ध संस्था का सही उल्लेख दर्ज होगा, जिससे आगे की प्रशासनिक व वित्तीय प्रक्रियाओं में स्पष्टता बनी रहेगी।
जयपुर। वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण संशोधन आदेश जारी किया है। इसमें विभाग की 16 नवंबर 2025 की आदेश संख्या 102 में किए गए एक उल्लेख को संशोधित किया गया है। पहले आदेश में “मुख्य वित्तीय अधिकारी, रिडकोर जयपुर” का उल्लेख था, जिसे संशोधित कर “मुख्य वित्तीय अधिकारी, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रिक्डो), जयपुर” पढ़ा जाएगा।
विभाग के इस संशोधन से आधिकारिक अभिलेखों में पदनाम और संबद्ध संस्था का सही उल्लेख दर्ज होगा, जिससे आगे की प्रशासनिक व वित्तीय प्रक्रियाओं में स्पष्टता बनी रहेगी।
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