भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में देरी पर वित्तीय सलाहकार ने दी सख्त चेतावनी, देरी के लिए संबंधित अधिकारी माने जाएंगे जिम्मेदार
वित्तीय अनुशासन का अभिन्न हिस्सा बताया है
निर्देशों में चेतावनी दी गई है कि देरी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर। सहकारी समितियों के भण्डारों के भौतिक सत्यापन में देरी को लेकर वित्तीय सलाहकार कुसुम धारवाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अधीनस्थ कार्यालयों और क्षेत्रीय अंकेक्षकों को शीघ्र रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए चेतावनी दी गई है। वित्तीय सलाहकार ने बताया कि 8 अप्रैल और 22 अप्रैल 2025 को जारी निर्देशों के बावजूद अभी तक भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग 2 के नियम 12 (4) के अनुसार, 31 मई तक निदेशक निरीक्षण विभाग को सत्यापन का प्रमाण पत्र भेजा जाना अनिवार्य है। सत्यापन रिपोर्ट की अनुपस्थिति में यह कार्य प्रभावित हो रहा है।
निर्देशों में चेतावनी दी गई है कि देरी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय सलाहकार ने भौतिक सत्यापन को समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए इसे वित्तीय अनुशासन का अभिन्न हिस्सा बताया है।

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