सेवानिवृत्ति तक मिलेगा बीमा सुरक्षा लाभ, परिपक्वता अवधि बढ़ाई गई
सभी विभागों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित
वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति तिथि तक बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
जयपुर। वित्त (बीमा) विभाग ने राज्य कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति तिथि तक बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की गई है। अब तक यह स्थिति थी कि जिस वित्तीय वर्ष में कर्मचारी सेवानिवृत्त होते थे, उसी वर्ष 1 अप्रैल को उनकी बीमा पॉलिसी परिपक्व हो जाती थी, जिससे वे सेवानिवृत्ति तिथि तक बीमा सुरक्षा से वंचित रह जाते थे।
नए आदेश के अनुसार, परिपक्व होने वाली पॉलिसियां अब संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि के बाद आने वाले माह की पहली तारीख तक या मृत्यु तक प्रभावी रहेंगी। इससे कर्मचारियों को निरंतर बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस अवधि में पॉलिसी जारी रहने तक प्रीमियम की कटौती पूर्ववत जारी रहेगी तथा बढ़ी हुई परिपक्वता अवधि में जोखिम वहन के साथ अतिरिक्त बोनस का लाभ भी देय होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी, जिससे सभी विभागों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

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