राजस्थान में होटल-रेस्टोरेंट समेत कई कारोबारों की लाइसेंस फीस बढ़ी
छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए भी श्रेणी अनुसार नई दरें लागू
राजस्थान सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य शहरी कारोबारों के लिए नई लाइसेंस फीस व्यवस्था लागू। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेशों के तहत होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, स्वीट शॉप, क्लाउड किचन, ब्यूटी पार्लर और अस्थायी फूड स्टॉल सहित कई व्यवसायों को नई श्रेणीवार फीस के दायरे में लाया गया।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य शहरी कारोबारों के लिए नई लाइसेंस फीस व्यवस्था लागू कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेशों के तहत होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, स्वीट शॉप, क्लाउड किचन, ब्यूटी पार्लर और अस्थायी फूड स्टॉल सहित कई व्यवसायों को नई श्रेणीवार फीस के दायरे में लाया गया है। नई व्यवस्था में नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्रों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं। लग्जरी सुविधाओं वाले बड़े होटलों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में लाइसेंस फीस डेढ़ लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। वहीं छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए भी श्रेणी अनुसार नई दरें लागू होंगी।
सरकार ने बिना लाइसेंस संचालन करने वाले कारोबारों पर सख्ती बढ़ा दी है। नियम उल्लंघन पर 5000 रुपए तक जुर्माना लगाने और लगातार उल्लंघन की स्थिति में प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यवसाय को बंद कराने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। स्वास्थ्य अधिकारियों को लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य शहरी व्यापारिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग मजबूत करना और व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

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