बीएलओ ड्यूटी ज्वॉइन नहीं करने पर कनिष्ठ सहायक निलंबित, जिला प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख
कार्यग्रहण करने के आदेश दिए गए थे
निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बीएलओ ड्यूटी ज्वॉइन नहीं करने पर नगर निगम जयपुर (मुख्यालय) के कनिष्ठ सहायक कमलचंद डाबोडिया को निलंबित कर दिया गया। कई नोटिस और निर्देशों की अनदेखी को चुनावी कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व सेवा नियमों के तहत की गई।
जयपुर। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की ड्यूटी ज्वॉइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने नगर निगम जयपुर (मुख्यालय) के एक कनिष्ठ सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने बताया कि नगर निगम जयपुर (मुख्यालय) में पदस्थ कनिष्ठ सहायक कमलचंद डाबोडिया को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त कर निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए कार्यग्रहण करने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद संबंधित कार्मिक द्वारा न तो बीएलओ ड्यूटी ज्वॉइन की गई और न ही निर्वाचन कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई गई। कार्यालय की एसआईआर टीम तथा सहायक निर्वाचक अधिकारी एवं सुपरवाइजर द्वारा दूरभाष के माध्यम से कई बार संपर्क कर ड्यूटी ज्वॉइन करने के निर्देश दिए गए, लेकिन कार्मिक ने इन निर्देशों की अनदेखी की।
प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी न तो कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और न ही कार्यग्रहण किया गया। इसे चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में घोर लापरवाही और उदासीनता मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 एवं धारा 13(13)(ग) तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

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