नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास

भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया की पीडिता के पिता ने 11 मई, 2019 को भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बाबूलाल जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में नाबालिगों के प्रति ऐसे अपराध बढ रहे हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया की पीडिता के पिता ने 11 मई, 2019 को भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उनके किराए पर रहता था। उसकी 16 साल की बेटी 6 अप्रैल की रात करीब एक बजे टॉयलेट के लिए उठी थी। इस दौरान अभियुक्त उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और गेट बंद कर छेड़छाड़ करने लगा। तभी पीड़िता के चाचा ने आवाज सुनकर अभियुक्त के कमरे को खुलवाया। इस दौरान अभियुक्त उसे धमकी देकर भाग गया। 

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