अवैध गतिविधियों में लिप्त गृह निर्माण सहकारी समितियों पर कार्रवाई के लिए नई जॉइंट टीम गठित
जब्त रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करने की कार्रवाई में विलंब
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने संशोधित आदेश जारी करते हुए अवैध गतिविधियों में संलिप्त गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नई जॉइंट टीम का गठन।
जयपुर। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने संशोधित आदेश जारी करते हुए अवैध गतिविधियों में संलिप्त गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नई जॉइंट टीम का गठन किया है। यह निर्णय डीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 7688/2019 “सूओ मोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य” तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की कोर्डिनेट कमेटी की बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत लिया गया है। आदेश के अनुसार ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियां, जो अपने रिकॉर्ड समापक या विभाग को उपलब्ध नहीं करा रही हैं, अवैधानिक रूप से पिछली तारीखों में पट्टे जारी कर रही हैं तथा जिनके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में कई एफआईआर दर्ज हैं, उनके आकस्मिक निरीक्षण और रिकॉर्ड सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व में गठित जॉइंट टीम के सदस्यों के स्थानांतरण के कारण छापेमारी और जब्त रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करने की कार्रवाई में विलंब हो रहा था। इसे देखते हुए नई जॉइंट टीम का गठन किया गया है। नई टीम में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर (शहर), उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर (ग्रामीण), जयपुर विकास प्राधिकरण के सहकारिता प्रकोष्ठ के उप रजिस्ट्रार श्री नवल किशोर मीणा तथा जयपुर पुलिस आयुक्तालय की त्वरित अनुसंधान इकाई के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री गुरुशरण राव को शामिल किया गया है। रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह टीम संबंधित समितियों के विरुद्ध निरीक्षण, छापेमारी और रिकॉर्ड जब्ती जैसी कार्रवाई को प्रभावी ढंग से अंजाम देगी।

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