छात्र जीवन में बलवा करने पर दो विधायकों सहित नौ को सजा

आईपीसी की धारा 147 और 283 के तहत दोषसिद्ध

छात्र जीवन में बलवा करने पर दो विधायकों सहित नौ को सजा

करीब दो बजे आरोपियों के नेतृत्व में एनएसयूआई के करीब दो सौ छात्र विवि के बाहर नारेबाजी कर सीसेट का विरोध कर रहे थे।

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-19 महानगर प्रथम ने छात्र जीवन में राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने बलवा करने और रास्ता जाम करने के आरोप में वर्तमान में लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव सहित कुल 9 आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 3200 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को डेढ़ माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। अदालत ने सजा सुनाने के बाद सभी अभियुक्तों को अपील पेश करने के लिए समय देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पीठासीन अधिकारी परिक्षिता देथा ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने विवि के मुख्य द्वार और जेएलएन मार्ग पर यातायात बाधित कर बलवा व लोकमार्ग में बाधा का डालने का अपराध कारित किया है।

ऐसे में अभियुक्त मुकेश भाकर, द्रोण यादव, भानू प्रताप सिंह, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड उर्फ रविकांत, वसीम खान, मनीष यादव और विद्याधर मील को आईपीसी की धारा 147 और 283 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 अगस्त, 2014 को एसआई ओमप्रकाश ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कुलपति की ओर से बिना नंबर की जीप को पकड़ने की सूचना पर वह विवि गया था। वहां छात्र नेता राजेश मीणा और द्रोण यादव सहित अन्य विवि ज्ञापन देने आए थे। करीब दो बजे आरोपियों के नेतृत्व में एनएसयूआई के करीब दो सौ छात्र विवि के बाहर नारेबाजी कर सीसेट का विरोध कर रहे थे। आरोपियों ने करीब 20 मिनट तक रोड जाम कर यातायात अवरुद्ध किया। 

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