राजस्थान सरकार ने खरीद सीमा बढ़ाई, अब 1 करोड़ रुपए तक की होगी सीधी खरीद
संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा
Government of Rajasthan ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बड़ा संशोधन करते हुए विभागीय खरीद सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए प्रति प्रकरण कर दी। वित्त विभाग की अधिसूचना 8 मई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू। सरकार के अनुसार, फैसले से निविदा प्रक्रिया में समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बचत।
जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को लेकर बड़ा संशोधन करते हुए खरीद सीमा में बढ़ोतरी की है। वित् विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के तहत अधिसूचना जारी कर विभागीय खरीद की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए प्रति प्रकरण कर दी है। विभाग द्वारा 8 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व में अधिसूचना की सारणी के क्रम संख्या 65 में “प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए तक की खरीद” का प्रावधान था, जिसे अब संशोधित कर “प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रुपए तक की खरीद” कर दिया गया है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सरकार ने इस निर्णय के पीछे केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को गति देने, विभागों एवं सरकारी उपक्रमों की विशेषज्ञता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने तथा अलग-अलग निविदा प्रक्रियाओं में लगने वाले समय, धन और प्रशासनिक प्रयासों की बचत को मुख्य आधार बताया है।

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