राज्य सरकार ने बढ़ाई खरीद सीमा, अब 1 करोड़ रुपए तक की खरीद पर मिलेगी विशेष छूट
2013 के तहत यह संशोधन किया गया
वित्त विभाग ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में संशोधन करते हुए एकल प्रकरण में खरीद सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की। बदलाव राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम 2012 के तहत। सरकार के अनुसार, इससे विभागों को खरीद प्रक्रिया में अधिक लचीलापन मिलेगा।
जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब संबंधित श्रेणी में एकल प्रकरण में खरीद की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 के तहत यह संशोधन किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, विभाग की 4 सितंबर 2013 की पूर्व अधिसूचना में संशोधन करते हुए तालिका के क्रमांक 65 के अंतर्गत “प्रत्येक प्रकरण में 50 लाख रुपये तक की खरीद” के स्थान पर अब “प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये तक की खरीद” शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। सरकार ने यह निर्णय केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागों एवं उपक्रमों की विशेषज्ञता और संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा निविदा प्रक्रिया में समय, धन और श्रम की बचत को ध्यान में रखते हुए लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस संशोधन से विभिन्न सरकारी विभागों और क्रय इकाइयों को खरीद प्रक्रिया में अधिक लचीलापन मिलेगा तथा परियोजनाओं और आवश्यक कार्यों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद है।

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