अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहनों पर परिवहन विभाग का बड़ा अभियान, 3 दिन में सुधार नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई
अवैध संशोधनों पर परिवहन विभाग सख्त
जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग राज्यभर में वाहनों में किए गए अवैध बदलावों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने जा रहा है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) और जिला परिवहन अधिकारियों (डीटीओ) को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। अभियान के तहत वाहनों में अनाधिकृत लाल और नीली बत्ती, फ्लैशर, हूटर, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, नियमों के विपरीत नंबर प्लेट, नंबर प्लेट या विंडस्क्रीन पर अनधिकृत शब्द, पदनाम, प्रतीक चिन्ह और अन्य अवैध संशोधनों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इसे सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अवहेलना तथा सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना है।
परिवहन आयुक्त ने कहा कि ऐसे संशोधन मोटरयान अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटरयान नियम-1989 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। विभाग के अनुसार कई मामलों में ऐसे वाहनों का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध गतिविधियों और आदतन अपराधियों द्वारा भी किया जाता है, जिससे कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा दोनों प्रभावित होती हैं। विभाग ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे तीन दिनों के भीतर अपने वाहनों से सभी अनधिकृत संशोधन हटाकर नियमों के अनुरूप करें। निर्धारित अवधि के बाद भी सुधार नहीं मिलने पर संबंधित वाहनों के विरुद्ध चालान, जब्ती सहित अन्य सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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