एक्सप्रेस और हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश, सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग और परमिट शर्तो के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

निर्धारित स्थानों पर ही रोकना होगा वाहन

एक्सप्रेस और हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश, सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग और परमिट शर्तो के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गाें पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से अहम कदम उठाए गए हैं। हाल ही में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जयपुर। एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीयराजमार्गाेंपर बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से अहम कदम उठाए गए हैं। हाल ही में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विभाग की ओर से हाईवेज पर अनधिकृत पार्किंग और परमिट शतोंर् का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड या डिस्क्वालिफाई किया जाएगा। 4 लेन और 6 लेन हाईवेज पर लेन ड्राइविंग को अनिवार्य करने के लिए स्पष्ट संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे तथा लेन उल्लंघन पर दंड प्रावधानों की जानकारी भी बोडोंर् के माध्यम से दी जाएगी।

जहां लेन ड्राइविंग की सख्ती से पालना करवाई जा रही है, वहां दुर्घटनाओं का प्री और पोस्ट विश्लेषण किया जाएगा। एनएच-148 दौसा-मनोहरपुर हाईवे की थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई जाएगी। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशनल रोड सेफ्टी ऑडिट कराकर अल्पकालीन सुधारात्मक उपाय शीघ्र लागू होंगे। ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले भार वाहनों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है। हाईवेज के राइट ऑफ वे में अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और अवैध कट हटाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस संयुक्त कार्रवाई करेंगे। दिल्ली-वडोदरा और अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे पर भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 

निर्धारित स्थानों पर ही रोकना होगा वाहन
आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की 108 एम्बुलेंस और एनएचएआई की 1033 एम्बुलेंस को 112 कॉमन इमरजेंसी नंबर के तहत एकीकृत किया जाएगा। टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों के निर्बाध आवागमन, ट्रॉमा सेंटर्स के सुचारू संचालन और बसों-ट्रकों को निर्धारित स्थानों पर ही रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।  

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