पुराने कार बाजारों पर आरटीओ-द्वितीय की कार्रवाई, 100 से अधिक वाहन जब्त
कार बाजारों पर छापेमारी की गई और 300 से अधिक वाहन जब्त किए
पुराने कार बाजारों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए रूल नंबर 55-ए को जीएसआर-901 ई के माध्यम से 22 दिसंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया था।
जयपुर। आरटीओ जयपुर-द्वितीय की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक वाहन जब्त किए और सात कार बाजारों पर सख्त कार्रवाई की। जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कई वाहन ऐसे पाए गए जो अन्य राज्यों में पंजीकृत थे और जिनका कर राजस्थान में चुकाया नहीं गया था। इन वाहनों से 10 से 20 लाख रुपए तक का राजस्व कर के रूप में प्राप्त होने की उम्मीद है। परिवहन निरीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि पुराने कार बाजारों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए रूल नंबर 55-ए को जीएसआर-901 ई के माध्यम से 22 दिसंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया था।
इसके बाद मार्च, 2024 तक कोई भी कार बाजार पंजीकृत नहीं हुआ। मार्च, 2024 में सरकार और परिवहन विभाग के निर्देशों पर आरटीओ जयपुर-द्वितीय ने प्रवर्तन अभियान शुरू किया। इस दौरान कई कार बाजारों पर छापेमारी की गई और 300 से अधिक वाहन जब्त किए गए। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप आरटीओ जयपुर-द्वितीय में 37 कार बाजार पंजीकृत किए गए। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 147 कार बाजार पंजीकृत हो चुके हैं।
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