सास की हत्या के लिए बहु को सांप मुहैया कराने वाले को मिली जमानत
पुत्रवधु ने अन्य लोगों से मिलकर उसकी पत्नी की जहरीला सांप कटवाकर हत्या कर दी
राजस्थान हाईकोर्ट ने जहरीले सांप से कटवाकर सास की हत्या करने के मामले में बहु को सांप मुहैया कराने वाले सह आरोपी मनीष मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश हैं।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जहरीले सांप से कटवाकर सास की हत्या करने के मामले में बहु को सांप मुहैया कराने वाले सह आरोपी मनीष मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश हैं। जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश आरोपी मनीष की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा। आरोपी करीब छह साल से जेल में बंद होकर बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। ऐसे में उसे जमानत देना उचित होगा। जमानत याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता साल 2019 से जेल में बंद है और अभी तक निचली अदालत में मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है।
अदालत ने 31 मई, 2024 को एक अन्य सह आरोपी कृष्ण कुमार की जमानत खारिज करते हुए मामले की सुनवाई जल्दी पूरी करने को कहा था। इसके बाद कृष्ण कुमार को गत 14 नवंबर को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। याचिका में कहा गया कि उसने खिलाफ हत्या का सीधा साक्ष्य नहीं है। पुलिस ने उसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही गिरफ्तार किया है। ऐसे में उसे जमानत देते हुए प्रकरण की सुनवाई जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने को कहा है। बुहाना निवासी राजेश कुमार ने 23 जुलाई, 2019 को स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसकी पुत्रवधु ने अन्य लोगों से मिलकर उसकी पत्नी की जहरीला सांप कटवाकर हत्या कर दी।
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