एमनेस्टी योजना में बकाया अवधि की मूल राशि में 90 प्रतिशत तक छूट
करीब 2900 प्रकरण आने की संभावना है
विभागीय एमनेस्टी योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। एमनेस्टी योजना में ब्याजमाफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में अधिकतम 90 प्रतिशत तक की राहत दी गई है।
जयपुर। माइंस विभाग की एमनेस्टी योजना अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंसों, बजरी के लिए जारी अस्थाई कार्यानुमति,अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ति, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों की बकाया, परमिट, एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया, अन्य विभागीय बकाया के 31 मार्च, 2023 तक के प्रकरणों पर लागू की गई है। विभागीय एमनेस्टी योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। एमनेस्टी योजना में ब्याजमाफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में अधिकतम 90 प्रतिशत तक की राहत दी गई है। योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि योजना अवधि में जमा कराने पर ही योजना प्रावधानों का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार एमनेस्टी योजना में इस तरह के करीब 2900 प्रकरण आने की संभावना है।
समिति बनी, खानधारक भी शामिल
माइंस विभाग की बकाया-ब्याजमाफी की एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व नियमित मोनेटरिंग के लिए खान विभाग के अतिरिक्त निदेशकों को जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी बनाते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोनल अतिरिक्त निदेशक माइंस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। खासबात यह है कि खनन पट्टाधारियों के संगठन के पदाधिकारी की भी भागीदारी तय की गई है। एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित बकायादारों से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि बकाया राजस्व की वसूली हो सकें।
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