नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के लिए 65.09 हैक्टेयर भूमि होगी अवाप्ति, प्रभावितों को नोटिस जारी
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के तहत प्रभावित हितकारियों को किया सूचित
राज्य सरकार ने रामगढ़ एवं महलपुर बैराज तथा नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत 65.09 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की है
जयपुर। राज्य सरकार ने रामगढ़ एवं महलपुर बैराज तथा नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत 65.09 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकार को यह प्रतीत हो रहा है कि इन परियोजनाओं के तहत रामगढ़ और महलपुर बैराज की बैराज लाइन एवं नवनेरा पम्प हाउस के निर्माण के लिए प्रभावित भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।
इस संदर्भ में जल संसाधन विभाग ने नोटिस जारी करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के तहत प्रभावित हितकारियों को सूचित किया है। इसमें कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने और आवश्यक कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह नोटिस उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिन्हें इस भूमि अवाप्ति से कोई आपत्ति हो। इच्छुक व्यक्ति को राजपत्र में प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत, बारां या उपखंड अधिकारी, दीगोद के पास आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है।
Comment List