जल संसाधन विभाग : भूमिगत जल के संरक्षण के लिए मिशन मोड में सरकार, अवैध दोहन पर सख्ती शुरू

नलकूप या बोरवेल खुदवाने पर कार्रवाई

जल संसाधन विभाग : भूमिगत जल के संरक्षण के लिए मिशन मोड में सरकार, अवैध दोहन पर सख्ती शुरू

राज्य सरकार ने भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन पर सख्ती बरतते हुए जल संसाधन विभाग को निगरानी और नियंत्रण के दिए निर्देश। राजस्थान भूजल अधिनियम, 2013 के तहत बिना अनुमति नलकूप खुदाई पर कार्रवाई। जिलेवार सर्वे, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण अभियानों को गति देने के दिए आदेश।

जयपुर। राज्य सरकार ने भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन और जल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए जल संसाधन विभाग को निगरानी एवं नियंत्रण के सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में भूजल दोहन की बढ़ती प्रवृत्ति से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है। जल संसाधन विभाग के  आदेश में कहा गया है कि "राजस्थान भूजल (अर्जन, पुनर्भरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 2013" की धारा-19 के तहत राज्यभर में सभी प्रकार की जल दोहन गतिविधियों की निगरानी की जाएगी।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बिना अनुमति के नलकूप या बोरवेल खुदवाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विभागीय अभियंताओं, भूविज्ञान इकाइयों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिलेवार सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जल संरक्षण अभियानों को भी गति देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राज्य में भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिल सके। यह कदम राजस्थान सरकार की जल सुरक्षा नीति को सुदृढ़ करने और भविष्य के जल संकट से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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