थानों में जब्त वाहनों के निस्तारण के लिए क्या कदम उठाए : हाईकोर्ट
कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दे चुका
अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह को कहा कि वे मामले में खान विभाग की ओर से पक्ष रख रहे हैं। प्रकरण के त्वरित निस्तारण के लिए वे अन्य विभागों की ओर से भी अदालत में पक्ष रखे।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि शहर के विभिन्न थानों में लावारिस पड़े वाहनों के निस्तारण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश महेश झालानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह को कहा कि वे मामले में खान विभाग की ओर से पक्ष रख रहे हैं। प्रकरण के त्वरित निस्तारण के लिए वे अन्य विभागों की ओर से भी अदालत में पक्ष रखे।
याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि प्रदेश के सभी थानों में अरबों रुपए के वाहन कई सालों से जब्त पड़े हुए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को इन वाहनों का तय समय में निस्तारण के आदेश दे चुका है। इसके अलावा पालना नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दे चुका है।

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