नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कैद
20 हजार रुपये का जुमार्ना
पुलिस ने मामले की जांच की और पीड़िता को बरामद किया।
कोटा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम संख्या-4 के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने बारां जिला निवासी आरोपी अजय (22) पुत्र कमल को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ पीड़ित बालिका के पिता ने पुलिस थाना सुकेत में मुकदमा दर्ज कराया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि 27 दिसंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना सुकेत, जिला कोटा ग्रामीण में एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया था कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री 24 दिसंबर को रात्रि करीब 2 बजे बिना बताए ही कहीं चली गई थी । रात को जब उठा तो कमरे की बाहर से कुन्दी लगी थी पुत्री को कमरे में देखा तो वह नहीं मिली, उसे काफी तलाशा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि उसकी लड़की को एमपी निवासी विजय बहला फुसलाकर भगा ले गया है।
पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उसकी पुत्री को दस्तयाब किया था। पुलिस जांच में उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान लेख बद्ध करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास तथा बीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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