सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कैद, एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना
विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार भानावत ने बताया
बालिका को पकौड़ी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था।
कोटा। दो साल पूर्व एक सात साल की बच्ची को पकौड़ी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो क्रम संख्या दो के न्यायाधीश मुकेश आर्य ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने नया गांव निवासी हाल नयापुरा आरोपी कालू उर्फ कालिया को एक लाख दस हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार भानावत ने बताया कि पुलिस थाना नयापुरा पर पीड़िता की मां ने आरोपी कालू उर्फ कालिया के खिलाफ एक सितंबर 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि आरोपी उसकी सात साल की पुत्री को घर से बाजार में पकौड़ी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से 18 गवाहों के बयान अदालत में करवाए । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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