असर खबर का - आचार संहिता की पालना करते हुए आमजन के दैनिक कार्य नियमित रूप से करें
नगरीेय विकास एवं आवासन विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने जारी किए आदेश
विभिन्न विकास कार्यों के टेंडर के संबंध में निर्वाचन आयोग के अलग से जारी निर्देशों की पालना की जाएगी।
कोटा। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से बुधवार को आदेश जारी किया गया। जिसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करते हुए आमजन के दैनिक प्रगति के कार्य नियमित रूप से करने को कहा गया है। जिससे आमजन को असुविधा न हो। विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वितीय जुगल किशोर मीणा की ओर से कोटा समेत सभी नगर विकास न्यास के सचिव, विकास प्राधिकण के सचिव,आवासन मंडल के सचिव व मुख्य नगर नियोजकों को आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा कि चुनाव की आचार संहिता के नाम पर आमजन के दैनिक नियमित कार्य भी नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के आदेशों में लिखा है कि आचार संहिता के दौरान नि:शुल्क व रियायती पट्टा न तो बनाएंगे और न ही जारी करेंगे। साथ ही किसी भी संस्था या व्यक्ति को भूमि आवंटित नहीं करेंगे। इस क्रम में प्रशासन शहरों के संग अभियान में विभिन्न दरों में दी गई रियायतों व छूट के आधार पर आचार संहिता के दौरान पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। विभिन्न विकास कार्यों के टेंडर के संबंध में निर्वाचन आयोग के अलग से जारी निर्देशों की पालना की जाएगी। आदेश में कहा कि निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए आमजन के दैनिक प्रगति के कार्य नियमित रूप से करें आमजन को असुुविधा न हो।
नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि चुनाव आचार संहिता की आड़ में नगर विकास न्यास द्वारा आमजन के दैनिक कार्य तक नहीं किए जा रहे थे। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशि जमा होने के बाद भी पट्टे जारी नहीं करने समेत एक दर्जन से अधिक काम अटके हुए थे। दैनिक नवज्योति ने 17 अक्टूबर के अंक में पेज एक पर समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें न्यास सचिव ने यूडीएच को पत्र लिखकर उन कामों के संबंध में मार्ग दर्शन चाहा था। जिसके बाद नगरीय विकास विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं।
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