स्मैक तस्करों को पांच साल की जेल
50,000 रुपए जुर्माना
जीआरपी थाना कोटा शहर ने गश्त एवं चेकिंग के दौरान 20 नवम्बर 2018 को कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से दो शख्सों को डिटेन किया था।
कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने स्मैक तस्करी के दो आरोपियों को पांच साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 20 नवम्बर 2018 को जीआरपी थाना कोटा शहर ने गश्त और चैकिंग के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर रंगपुर ओवर ब्रिज के नीचे पिलर से दो शख्सों को डिटेन किया था। पूछताछ करने पर पहले शख्स ने अपना नाम मोहन पुत्र केशूराम निवासी पालियाखेडी थाना भवानी मण्डी जिला झालावाड़ और दूसरे शख्स ने अपना नाम देवी सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी जैसवाल भैसोदा मण्डी थाना भानपुरा जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश का बताया था। दोनों की गतिविधियां संदिग्ध होने पर तलाशी ली तो शामिलाती बैंग से एक पारदर्शी थैली में 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई।पुलिस ने अनुसंधान के दोनों के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। 11 गवाह लेखबद्ध करवाए और 41 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए दोनों आरोपियों मोहन एवं देवी सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
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