असर खबर का - बकाया यूडी टैक्स एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पैनल्टी में शत प्रतिशत की मिली छूट
स्वायत्त शासन विभाग ने यूडी टैक्स व बकाया गृह कर जमा करवाने में छूट की जारी की अधिसूचना
नगरीय विकास कर में अभी तक छूट नहीं मिलने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था।
कोटा। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गृह कर व नगरीय विकास कर की बकााय राशि एक मुश्त जमा करवाने पर छूट की घोषणा की है। इस संबंध में शुक्ववार को अधिसूचना जारी की गई। स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107(4) के तहत यह छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2023-24 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा करवाने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त राशि जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में भी 50 फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह से सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/ व्यवसायिक भूखंड व भवनों का एक मुश्त जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 फीसदीकी छूट और पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
करोड़ों रुपए जमा होगा पुराना बकाया
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा हर साल पुराने बकाया यूडी टैक्स पर सितम्बर से मार्च के बीच छूट देती रही है। लेकिन इस बार इसमें देरी हुई है। लेकिन अब सरकार ने बकाया पर छूट की घोषणा कर दी है।जिससे अभी तक छूट के इंतजार मेंबकाया जमा नहीं करवा पा रहे थे वे जमा करवा देंगे। जिससे लोगों को तो लाभ होगा ही। साथ ही नगर निगम में भी करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। निगम अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में भी इसी तरह की छूट का प्रावधान किया गया था। यह छूट 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।
नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
नगरीय विकास कर में अभी तक छूट नहीं मिलने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था। समाचार पत्र में 9 जनवरी के अंक में पेज 6 पर‘ अंतिम तिमाही शुरु, नहीं मिली बकाया पर छूट’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि छूट के इंतजार में बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं हो रहा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग हरकत में आया और अगले ही दिन शुक्रवार को यूडी टैक्स की बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे कोटा के भी हजारों कर दाताओं को लाभ होगा और निगम में राजस्व आएगा।
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