अफीम तस्कर को सात साल की जेल
तलाशी में मिली थी एक किलो 300 ग्राम अफीम
कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
कोटा। एनडीपीएस कोर्ट न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने अफीम तस्करी के मामले में आरोपी तस्कर को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गरोठ जिला मंदसौर निवासी आरोपी चुन्नीलाल को कोटा जीआरपी ने ट्रेन में तलाशी के दौरान एक किलो 300 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के दौरान दोषी पाए जाने पर जीआरपी ने न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार निर्भय ने बताया कि 22 अप्रैल 2017 को जीआरपी कोटा के तत्कालीन थानाधिकारी अपने जाप्ते के साथ रेलवे स्टेशन पर गश्त व ट्रेनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 1 पर खड़ी जनता एक्सप्रेस ट्रेन की तलाशी लेने पर सामान्य कोच में एक व्यक्ति घबरा गया पूछताछ में उसने अपना नाम चुन्नीलाल निवासी गरोठ बताया और सुवासरा से दिल्ली जाना बताया । तलाशी में उसके पास से पॉलीथिन बैग में 1 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुई , जीआरपी ने अफीम को जब्त कर लिया। आरोपी ने अफीम गरोठ निवासी मांगीलाल से लाना बताया।दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में मामला दर्ज किया। दोनों आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। साल 2022 में कोर्ट ने आरोपी मांगीलाल को सजा सुनाई। चुन्नीलाल फरार चल रहा था। कोर्ट ने चुन्नीलाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
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