7 साल की मासूम बच्ची से रेप : आरोपी चाचा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, जानें पूरा मामला
ट्रायल के दौरान 17 गवाह और 23 दस्तावेज पेश
ग्रामीण क्षेत्र में 26 मार्च 2023 को हुई घटना में 7 साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले आरोपी चाचा को पॉक्सो कोर्ट-1 ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया और पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए दिलवाने की अनुशंसा।
सीकर। ग्रामीण क्षेत्र में 26 मार्च 2023 को हुई घटना में 7 साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले आरोपी चाचा को पॉक्सो कोर्ट-1 ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया और पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए दिलवाने की अनुशंसा की। लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि घटना के समय आरोपी 16 से 17 साल का था। उसने बच्ची को 10 रुपए का लालच देकर अपने घर बुलाया और दुष्कर्म किया। बच्ची ने घरवालों को घटना बताई, जिसके बाद पिता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
ट्रायल के दौरान 17 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को बालिग मानते हुए ट्रायल चलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी ने चाचा-भतीजी के रिश्ते को कलंकित किया है। आदेशानुसार आरोपी 1 जनवरी 2027 तक सम्प्रेषण गृह में रहेगा, उसके बाद जेल भेजा जाएगा। जज विक्रम चौधरी ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता इतनी मासूम है कि उसने आरोपी को पूरे बयान में चाचा कहकर संबोधित किया। लेकिन रिश्ते में चाचा लगने वाले आरोपी ने ही बच्ची के साथ रेप किया, जो समाज और रिश्तों पर गहरा कलंक है।

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