इस बार भी नया कर नहीं, 1750 करोड़ की राहत
स्टाम्प ड्यूटी के अलावा रजिस्ट्री फीस में भी राहत दी
गहलोत ने पिछले चार साल में भी कोई नया कर नहीं लगाया और पेट्रोल-डीजल के वैट में कमी कर आमजन को 8000 करोड़ की राहत दी थी।
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार भी प्रदेश की जनता पर किसी नए कर का बोझ नहीं डाला है, बल्कि 1750 करोड़ रुपए की राहत दी है। गहलोत ने पिछले चार साल में भी कोई नया कर नहीं लगाया और पेट्रोल-डीजल के वैट में कमी कर आमजन को 8000 करोड़ की राहत दी थी।
गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में इस सरकार का पांचवां और अंतिम बजट पेश किया। इसके साथ ही डीएलसी की दर में स्वत: होने वाली 10 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर 5% बढ़ोतरी की घोषणा की है। गहलोत ने सभी तरह की एमनेस्टी योजनाओं को 30 सितम्बर तक बढ़ाने की घोषणा की। वैट तथा आरएसटी और सीएसटी के तहत एक लाख रुपए तक की डिमाण्ड को माफ कर दिया। सभी बकाया मांग ब्याज की होने पर 30% राशि जमा कराने पर शेष राशि को माफ किया जाएगा। मोटर वाहनों पर 31 दिसम्बर तक के बकाया कर को जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जाएगा। आबकारी विभाग में 31 मार्च, 2022 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज में सौ फीसदी छूट दी जाएगी। 31 मार्च, 2018 तक के बकाया प्रकरणों में मूल राशि में भी 50% की छूट दी जाएगी। रीको में सेवा शुल्क एवं किराए की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन निवेशन क्षेत्र में आगामी 31 दिसम्बर तक की शेष रही बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में सौ फीसदी छूट दी जाएगी। खनन संबंधी एमनेस्टी योजना 31 मार्च, 2022 तक के बकायादारों पर भी लागू की जाएगी।
किसानों को कृषि उपज मण्डी समितियों में ब्याज माफी योजना 2023 लागू की है, जिसमें आगामी 30 जून तक बकाया जमा कराने पर संपूर्ण ब्याज माफ होगा। 30 सितम्बर तक जमा कराने पर 75 फीसदी ब्याज माफ होगा। छोटी प्रोपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी को कम किया है। 100 वर्गगज तक के भूखंड या बने हुए मकान की खरीद पर लोगों को अब स्टाम्प ड्यूटी में एक फीसदी की छूट मिलेगी। किसी तरह की सम्पत्ति अगर आप अपने घर के बुजुर्ग के नाम खरीदते हो तो उस पर भी स्टाम्प ड्यूटी के अलावा रजिस्ट्री फीस में भी राहत दी है। डीएलसी रेट 2022 और 23 में 10 प्रतिशत की बजाय पांच फीसदी होगी। जैसे कि 100 वर्गगज तक का भूखंड 10 लाख रुपए कीमत का है तो उस पर 6 फीसदी की दर से स्टाम्प के 60 हजार और उन स्टाम्प पर 30% सरचार्ज मिलकर कुल 78 हजार रुपए का शुल्क लगता है। अब नए फैसले के बाद 100 वर्गगज तक के प्लॉट, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है उस पर स्टाम्प और सरचार्ज के 65 हजार रुपए ही लगेंगे यानी 13 हजार रुपए का लाभ मिलेगा।
दुपहिया वाहनों पर 50% छूट
प्रदेश में पंजीकृत होने वाले 100 सीसी तक के दुपहिया वाहनों पर वर्तमान में देय एकबारीय कर में 50 फीसदी छूट दी जाएगी। महिलाओं द्वारा संचालित आटो रिक्शा, टैक्सी और मैक्सी कैब की परमिट फीश नि:शुल्क की जाएगी। 18 से 35 साल के युवाओं के स्टार्ट-अप द्वारा कार्यस्थल के लिए 50 लाख रुपए तक की प्रोपर्टी क्रय करने अथवा 10 वर्ष से ज्यादा के लिए लीज पर लिए जाने पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। स्टार्ट-अप से बिना टेंडर उपापन की वर्तमान 15 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा।

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