टीसीएस को बड़ा झटका: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कंपनी को भरना होगा $16.8 करोड़ का हर्जाना

अमेरिका में कानूनी लड़ाई हारी टीसीएस

टीसीएस को बड़ा झटका: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कंपनी को भरना होगा $16.8 करोड़ का हर्जाना
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्टवेयर तक अवैध पहुंच के मामले में TCS की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। प्रांतीय अदालत ने डीएक्ससी टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर से जुड़े विवाद में टीसीएस को 16.8 करोड़ डॉलर का हर्जाना भरने का आदेश दिया था। कंपनी चालू तिमाही में इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान करेगी।

मुंबई। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर तक अवैध पहुंच हासिल करने के एक मामले में भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। टीसीएस ने मंगलवार को शेयर बाजार को बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को अमेरिकी प्रांतीय अपीलीय अदालत के फैसले के पुनरीक्षण के लिए दायर उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला अमेरिका की डीएक्ससी टेक्नोलॉजी कंपनी (पूर्व में कंप्यूटर साइंसेज कॉर्पोरेशन) से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि टीसीएस ने अपने यहां नियुक्त डीएक्ससी टेक्नोलॉजी के पूर्व कर्मचारियों के माध्यम से उसके जीवन बीमा सॉफ्टवेयर तक अवैध पहुंच हासिल की थी।

अमेरिका की प्रांतीय अपीलीय अदालत ने आरोप को सही ठहराते हुए टीसीएस को 16.8 करोड़ डॉलर का हर्जाना भरने का आदेश दिया था। टीसीएस ने शेयर बाजार को बताया है कि उसने पहले ही लेखा खाते में इस मामले के लिए 15 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया हुआ है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में इस मद में सात करोड़ डॉलर का और प्रावधान किया जायेगा। इस राशि का इस्तेमाल मुकदमे से जुड़ी क्षतिपूर्ति, ब्याज और कानूनी लागत के भुगतान के लिए किया जायेगा।

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