अतिक्रमण मामले में 2 साल से जवाब पेश नहीं करने पर HC ने जताई नाराजगी, सरकार पर लगाया 10 हजार का हर्जाना

अतिक्रमण मामले में 2 साल से जवाब पेश नहीं करने पर HC ने जताई नाराजगी, सरकार पर लगाया 10 हजार का हर्जाना

राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम के मामले में राज्य सरकार की ओर से 2 साल से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट ने एसीएस यूडीएच को 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम के मामले में राज्य सरकार की ओर से 2 साल से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट ने एसीएस यूडीएच को 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश बाबूलाल शर्मा की याचिका पर दिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पर अप्रैल 2019 में नोटिस तामील हो चुके हैं, लेकिन अब तक जवाब पेश नहीं किया गया। वहीं राज्य सरकार एक बार फिर जवाब पेश करने के लिए समय मांग रही है।

याचिका में बताया कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाई ओवर के बीच सेक्टर रोड पर अवैध निर्माण कर सड़क की चौड़ाई घटा दी गई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के 2 साल बाद भी अब तक मामले में जवाब पेश नहीं किया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए के हर्जाने के साथ जवाब पेश करने का समय दिया है। वहीं जवाब पेश नहीं होने की स्थिति में एसीएस यूडीएच को तलब किया है।

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