लड़की से छेड़खानी पड़ेगी भारी देखिए ख़बर
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू को तीन साल छह माह की सजा
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू को तीन साल छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता शादी समारोह में शामिल होने कानोता थाना इलाके में अपने रिश्तेदार के आई हुई थी। 6 मई 2019 की देर रात पीड़िता शादी समारोह के अकेली लौट रही थी। इतने में पीड़िता को अकेला पाकर नशे में धुत्त अभियुक्त ने पीड़िता से छेड़छाड़ की। वहीं पीड़िता के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने आकर उसका बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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