नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने चाचा की साली से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिंभुदयाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वह प्रकरण में अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देने वाले अनुसंधान अधिकारी व अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें।


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 13 वर्षीय पीडिता की मां के मोबाइल पर 20 नवंबर 2017 को उसके जीजा ने फोन कर बहन के बीमार होने की जानकारी दी और बहरोड़ पुलिया के नीचे बुलाया। इस पर पीडिता घर वालों को बिना बताए वहां चली गई। पुलिया के नीचे पीडिता को उसके दो जीजा, जीजा की बहन और अभियुक्त मिले। इसके बाद वे पीडिता को भाबरू की नदी में बेर खिलाने का बहाना कर ले गए। यहां अन्य सभी लोगों के दूर जाने पर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडिता के चिल्लाने पर अन्य लोग आए और दुष्कर्म में उनकी सहमति होना बताकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसके जीजा ने उसे उसकी बहन के पास छोड दिया। घटना को लेकर तीस नवंबर को पीडिता ने प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

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