हाउसिंग बोर्ड ने रजिस्ट्री शुदा प्लाट में तबदीली की : सूचना आयोग ने आवेदक नागरिक को दी बड़ी राहत
किसी खातेदार के पक्ष में रजिस्ट्री के बाद उसके प्लाट की सीमा और नक्शे में तबदीली करना हाउसिंग बोर्ड को भारी पड़ गया।
जयपुर। किसी खातेदार के पक्ष में रजिस्ट्री के बाद उसके प्लाट की सीमा और नक्शे में तबदीली करना हाउसिंग बोर्ड को भारी पड़ गया। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डी बी गुप्ता ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नागरिक को बड़ी राहत दी है। गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड को आदेश दिया है कि वो इस तबदीली का पूरा विवरण दे और अगर इसमें गलती हुई है तो दुरुस्ती की कार्यवाही की भी जानकारी दे।
आयोग ने इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को 21 दिन की मोहलत दी है। मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता ने यह आदेश तब दिया जब एक खातेदार बिंदु बाली ने आयोग के सम्मुख अपील दाखिल कर शिकायत की कि बोर्ड ने रजिस्ट्री शुदा उनके प्लाट के नक्शे और सीमा में परिवर्तन कर दिया। बाली ने आयोग से मदद की गुहार की। बाली ने आयोग में कहा हाउसिंग बोर्ड उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहा है।इसलिए उन्हें आयोग तक आना पड़ा।
मामले की सुनवाई करते हुए गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड से इस परिवर्तन का सबब पूछा और सफाई मांगी। लेकिन बोर्ड के प्रतिनिधि इसका कोई संतोषप्रद जवाव नहीं दे पाए। बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि हाउसिंग बोर्ड की और से जारी पट्टे के साइट प्लान में पश्चिम में दर्शाई गई सड़क और योजना के ले आउट में विचलन है ।आवेदक बिंदु बाली की और से कहा गया कि इतनी बड़ी तबदीली के बाद भी बोर्ड ने उन्हें सूचना तक मुहैया नहीं करवाई। यहाँ तक कि उस नियम की जानकारी भी नहीं दी गई जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान बोर्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि उसे प्रोजेक्ट कमेटी जो की सक्षम स्तर है,में रख कर दुरुस्त किया जायेगा। साथ ही आवेदक खातेदार को जल्द ही बिंदुवार सूचना दी जाएगी। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और आवेदक को बड़ी राहत दी है।
मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में आवासन मंडल को आदेश दिया है कि वो खातेदार को वांछित सूचना दे और अगर बिना किसी नियम के रजिस्ट्री शुदा प्लाट की स्थिति में परिवर्तन किया गया है तो दुरुस्ती हेतु सक्षम समिति में रखकर कार्यवाही से अवगत करवाए। इसके लिए आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को 21 दिन का समय दिया है।
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