दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर SC की केंद्र को फटकार, कहा- कड़े फैसले के लिए न करें मजबूर

दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर SC की केंद्र को फटकार, कहा- कड़े फैसले के लिए न करें मजबूर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर ना करें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने को कहा था, लेकिन दिल्ली को फिर 700 एमटी से कम ऑक्सीजन मिली।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर ना करें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने को कहा था, लेकिन दिल्ली को फिर 700 एमटी से कम ऑक्सीजन मिली, इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसे हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि उसे यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी, जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि बीते दिन आपने हलफनामा दिया था कि 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को रोजाना 700 एमटी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। आप हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर ना करें। कोर्ट मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की दलील पर गौर किया और आगाह किया कि अगर रोज 700 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजनकी आपूर्ति नहीं की गई तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी।

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