हानिकारक पतंग धागे पर प्रतिबध हेतु निर्देश जारी
चाईनीज मांझे के क्रय-विक्रय, भंडारण व उपयोग पर धारा 144 द.प्र.सं. के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश जारी कराने के निर्देश
जयपुर। अतिरिक्त महानिदेशक अपराध डॉ. रवि प्रकाश ने उपायुक्त जयपुर व जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को पतंग उडाने के प्लास्टिक, सिन्थेटेटिक, चाईनीज व हानिकारक पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागे के निर्माण, विपणन एवं उपयोग को प्रतिबन्धित करने की निषेधाज्ञा जारी एवं पालना करवाने के निर्देश दिये है।
उल्लेखनीय है कि पतंग उडाने में कांच व धातु मिश्रित चाईनीज मांझे व सिथेटिक धागे का उपयोग भी किया जाता है। इस धातु मिश्रित मांझे से पंतग उडाने से ना केवल बडी संख्या में पक्षी घायल होते है, बल्कि सडक पर पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहन पर चलने वाले राहगीरों का जीवन भी संकट में आ सकता है। शीत ऋतु में लोग भारी संख्या में पतंग उडाते है। इन दिनों में यह खतरा और अधिक बढ जाता है।
अतिरिक्त महानिदेशक अपराध ने बताया कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय कर धातु मिश्रित चाईनीज मांझे के क्रय-विक्रय, भंडारण व उपयोग पर धारा 144 द.प्र.सं. के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश जारी कराने के निर्देश दिये गये है। निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने तथा ऐसी घातक सामग्री को जप्त करने के भी निर्देश दिये गये है। उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता की उचित धाराओं में भी कार्यवाही की जाएगी। धातु मिश्रित चाईनीज मांझे के उपयोग को रोकने के लिए जन जागृति हेतु थाने की सीएलजी, पुलिस मित्र, ग्रामरक्षक, सुरक्षासखी और क्षेत्र के अन्य, सामुदायिक समुहों का सक्रिय सहयोग लेने के भी निर्देश दिये गये है।
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