प्रदेश में कल से मिनी अनलॉक: आवागमन में छूट, अब सभी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी
प्रदेश में दो जून से जिले में निजी वाहनों का आवागमन शुरू होगा, इसके साथ ही सप्ताह में चार दिन सुबह छह बजे से दोपहर 11 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश में जब तक एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार से कम नहीं होगी तब तक 3 दिन का विकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।
जयपुर। प्रदेश में दो जून से जिले में निजी वाहनों का आवागमन शुरू होगा, इसके साथ ही सप्ताह में चार दिन सुबह छह बजे से दोपहर 11 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश में जब तक एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार से कम नहीं होगी तब तक 3 दिन का विकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य सरकार ने सोमवार को संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें व्यावसायिक गतिविधियों में मामूली राहत दी गई है। यह संशोधित गाइडलाइन 2 जून को सुबह 5 बजे से प्रभावी होगी। राज्य सरकार ने सोमवार को संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है।
राज्य के गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने से राज्य सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जो गाइडलाइन जारी गई थी, वो आठ जून तक प्रभावी थी। संशोधित गाइडलाइन के अनुसार दुकानों के समय में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। अब प्रदेश में जिलों के अंदर निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। ये आवागमन मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक हो सकेगा। उन्होंने बताया कि अगर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कमी आती गई तो 10 जून के बाद प्रदेश में रोडवेज और निजी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 30 जून तक शादी समारोहों पर रोक रहेगी। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9.30 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। निजी कार्यालय भी 25 फीसदी उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि 7 जून से 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोले जा सकेंगे। कोविड के संक्रमण की कमी पर 8 जून से मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक दूसरे जिलों में भी आने जाने की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट पर यात्रियों को टिकट दिखाकर आवागमन की अनुमति होगी। कोविड मरीज के साथ आए अटेंडेंट को भी पास दिखाने पर जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी।
तीन श्रेणियों में बांटा
नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा पांच और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा पांच से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।
नॉन एसी कॉम्पलेक्स खुलेंगे मंजिलवार
ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरूवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी।
ये हैं संशोधित गाइडलाइन
-सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ और किराने के सामान, आटा चक्की संबंधित खुदरा और थोक की दुकानें, पशुचारे से संबंधित खुदरा और थोक दुकानें, कृषि आदान विक्रेताओं, कृषि यंत्र की दुकानें और अन्य दुकानें और व्यावयासिक प्रतिष्ठान मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
-डेयरी एवं दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी। मंडियां, फल एवं सब्जियां और फूल मालाओं की दुकानें, स्ट्रीट वेंडर, थडी, रेडी ठेलों द्वारा अन्य सामानों की बिक्री, सब्जियां और फलों को ठेले, साईकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा और मोबाइल वैन से रोजाना सुबह 6 से शाम 5 बजे तक बेचने की अनुमति होगी।
-राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल दुकानें, फार्मासुटिकल्स, ऑप्टिकल और चिकित्सकीय उपकरणों की दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
-प्रोसेस्ड फूड, मिठाई दुकान, बेकरी, रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलेवरी की सुविधा रात 10 बजे तक जारी रहेगी। इनमें टेक अवे की मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक ही की जा सकेगी।
-सभी निजी अस्पताल, लैब और उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पशु चिकित्सा और अन्य चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी पहचान पत्रो के साथ आ जा सकेंगे।
-किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन के लिए उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
-कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिए जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
-अंतरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
-राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए आवागमन की अनुमति होगी।
-टीकाकरण के लिए स्वयं के पंचायत समिति और नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा।
-निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
-अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमति होगी, किन्तु व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
-मेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह चार बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
-दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी।
-मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
-ई-मित्र तथा आधार केन्द्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होगी। एटीएम सेवाएं 24 घंटे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाए एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।
-सेबी और स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
-इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि नौ बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
-सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन और अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल और डीजल प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रात: 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी।
-समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
-किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद संबंधी, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहार, मेले और हाट बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे।
-प्रदेश में 30 जून तक शादी समारोह के आयोजन नहीं होंगे। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट में 11 व्यक्तियों की अनुमति के साथ हो सकेंगे। इसकी सूचना भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पोर्टल पर देनी होगी।
-शादियों में डीजे, बारात निकासी, प्रतिभोज पर 30 जून तक पूरी तरह रोक रहेगी। बैंड बाजा, हलवाई, टैंट की अनुमति नही होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर में शादी समारोह नहीं किए जा सकेंगे।
-धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना जारी रहेगी, किन्तु श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य मे धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी।
-सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लैक्स, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, सभी प्रकार के खेल मैदान और सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे। फुल एसी वाले शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
-सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थाएं तथा लाईब्रेरी भी बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी एवं सरकारी बसें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। बारात के लिए किसी भी प्रकार के वाहनों की अनुमति नहीं होगी।
-विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा।
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