ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर 'सुप्रीम' कोर्ट की रोक, IGST लगाने को बताया था असंवैधानिक
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगाए गए आईजीएसटी को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अपील की सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगाए गए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अपील की सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगाए गए आईजीएसटी को असंवैधानिक घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले के जरिये बड़ा घेरा डाल दिया है।
कोर्ट के यह पूछने पर कि केंद्र ने पहले ही सरकारी एजेंसियों द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए आईजीएसटी से छूट दी है। वेणुगोपाल ने कहा कि इस प्रकार की छूट का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों द्वारा आयातित कंसंट्रेटर को गरीब और जरूरतमंद लोगों में वितरित करना था। निजी रूप से आयातित कंसंट्रेटर के लिए ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अपनी याचिका में तार्किक सवाल उठाए हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जीएसटी परिषद ने कोरोना संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट के मुद्दे पर विचार के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है और यह समूह 8 जून को अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने केंद्र के हाथ बांध दिए हैं। अटॉर्नी जनरल की दलीलें सुनने के बाद अवकाशकालीन खंडपीठ ने हाईखोर्ट के फैसले पर स्थगनादेश जारी किया। खंडपीठ ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करके इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को भी कहा।
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