
विधायकों की अयोग्यता मामले में देरी गलत : सुप्रीम कोर्ट
दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई करने का आदेश दिया
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर की इस बात के लिए आलोचना की कि वो अयोग्यता के मामलों की सुनवाई में काफी देरी कर रहे हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से कहा कि वह अगले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करें और मामले के निपटारे की समय सीमा तय करें। मामले में हो रही देरी के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर की इस बात के लिए आलोचना की कि वो अयोग्यता के मामलों की सुनवाई में काफी देरी कर रहे हैं।
स्पीकर को फैसला लेना होगा
कोर्ट ने कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही में देर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सम्मान का भाव तो होना चाहिए। स्पीकर ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें फैसला लेना होगा।
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