विधायकों की अयोग्यता मामले में देरी गलत : सुप्रीम कोर्ट

दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई करने का आदेश दिया

विधायकों की अयोग्यता मामले में देरी गलत : सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर की इस बात के लिए आलोचना की कि वो अयोग्यता के मामलों की सुनवाई में काफी देरी कर रहे हैं। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से कहा कि वह अगले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करें और मामले के निपटारे की समय सीमा तय करें। मामले में हो रही देरी के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर की इस बात के लिए आलोचना की कि वो अयोग्यता के मामलों की सुनवाई में काफी देरी कर रहे हैं। 

स्पीकर को फैसला लेना होगा
कोर्ट ने कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही में देर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सम्मान का भाव तो होना चाहिए। स्पीकर ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें फैसला लेना होगा।

Tags: court

Post Comment

Comment List

Latest News

रोडवेज में लापरवाही बरतने 10 मुख्य प्रबंधकों को नोटिस जारी रोडवेज में लापरवाही बरतने 10 मुख्य प्रबंधकों को नोटिस जारी
रोडवेज चेयरमैन श्रेया गुहा ने कार्यकारी प्रबंधक (प्रशासन) और कार्यकारी प्रबंधक (यातायात) को नियमित मॉनिटरिंग और कार्रवाई के निर्देश दिए...
कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक बोले- सफाई भर्ती पर केवल वाल्मीकि समाज का पहला हक, दूसरे समाजों का कोई हक नहीं
सीएमएचओ कार्यालय की कटी बिजली, आवश्यक सेवाएं बाधित
आयुष्मान खुराना ने Paris Olympics में टीम इंडिया के लिए समर्थन की अपील की!
खड़गे-राहुल ने करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि की अर्पित
जयपुर रत्न व रत्नाभूषण उद्योग की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श
Women Asia Cup : भारत, बंगलादेश को 10 विकेट से रौंद कर फाइनल में