पाकिस्तान में इमरान खान को मिली राहत, सजा निलंबित
नई सरकार के गठन के बाद दोनों को राहत मिली है
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को लंबे इतजार के बाद राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस में इमरान खान को दी सजा को निलंबित कर दिया। इस केस में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। अब पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद दोनों को राहत मिली है।
सजा के खिलाफ अपील
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। कि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखा।
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